UP Shadi Anudan Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार गरीब, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक अदि परिबारों के लड़की के बिभाह हेतु अनुदान राशि प्रदान करेंगे। इसिलए योगी सरकार ने शादी अनुदान योजना की सुरुवात की है। अगर आप इस योजना में आबेदन करके अपने बेटी का बिबाह करवाना चाहते है, तो आप इस योजना से जुडी सभी तथ्य ध्यान से जानले।
देश के ज्यादातर राज्यों में लड़कीओ के बिभाह किए सभी माता पिता बहत परेशान रहते है। बिभाह केलिए बहत सारे खर्च करना पड़ता है। मगर गरीब उनके बेटी के सदी केलिए बहत कर्ज कर लेता है। इससे उसके आर्थिक हालत बहत खराप हो जाता है। UP सरकार इस असुबिधा को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश में Shadi Anudan Yojana नाम पे एक आर्थिक सहायता योजना का सुरवात की है।
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Uttar Pradesh शादी अनुदान योजना क्या है?
शादी अनुदान या बिभाह हेतु अनुदान (मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना) उत्तर प्रदेश सरकार का एक जन कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत प्रदेश के अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति ,अल्पसंख्यक ,पिछड़ा वर्ग ,आर्थिक रूप से कमज़ोर परिबार के २ बेटी के सादी केलिए सरकार Rs.51000/- रुपये का आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेगी।
इस योजना के अंतरगत दिए जानेवाला सभी आर्थिक राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जिससे गरीब लोगो को बहार से कोई भी लोन या फिर कर्ज करना नहीं पड़ेगा। यह योजना प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्य नाथ के द्वारा पिछले साल सुरु किआ गया था। अबतक लाखो लोग इस योजना का लाभ उठाया है।
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
योजना का नाम | शादी अनुदान योजना-२०२१ |
In English | UP Shadi Anudan Yojana |
राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश |
उद्देस्य | शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें |
कब सुरु किआ गया था | जनवरी 2020 |
किसने सुरु किए थे | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ |
आबेदन आरम्भ | अगस्त 2020 |
अनुदान राशि | Rs.51000 /- |
आधिकारिक वेबसाइट | shadianudan.upsdc.gov.in |
कौन विवाह अनुदान योजना को आबेदन कर सकते है?
अगर आप लड़की के माता पिता है अथबा कोई भी रिस्तेदार है, आपको बतादे इस योजना में आबेदन करने केलिए निम्न लिखित सर्त को पालन करना चाहिए।
- आबेदन करने वाला बेटी के उम्र न्यूनतम 18 साल होना जरुरत है और उसी समय लड़के का उम्र २१ साल होना चाहिए। अन्यथा आप इस योजना केलिए आबेदन नहीं कर सकते है।
- यह योजना केबल उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगो केलिए है। इसीलिए, दूसरे राज्य के लोग इन योजना में आबेदन नहीं कर सकते है।
- सरकारी नियम अनुसार, आबेदन करने वाले लोगो की सालाना आय 60000 रुपये से कम होना चाहिए।
- प्रदेश के अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति ,अल्पसंख्यक ,पिछड़ा वर्ग ,आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य लोगो केबल आबेदन कर सकते है।
- Cowin App 18+ Age Vaccine Registration
आबेदन करने केलिए जरुरी दस्तावेजों
- आधार कार्ड
- विवाह प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवासी प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक का विवाह प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
Shadi Anudan Yojana में क्या लाभ किलेगा
दोस्तों शादी अनुदान योजना में उत्तर प्रदेश सरकार गरीब और पिछड़े श्रेणी परिबार में बेटी के सादी केलिए सहायता राशि प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत, सरकार एक परिबार के दो बेटी के सदी में Rs.51000/- का अर्थ्गिक राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर करेगी।
इस अनुदान राशि से, गरीब परिबार अपने बेटी के शादी केलिए कम खर्च करना पड़ेगा। उस परिबार को बैंक अथबा अन्य लोग से उधार नहीं लाना पड़ेगा। इससे लोगो पे कर्ज नहीं पड़ेगा और उनका जीबन स्तर उन्नत होगा।
ऑनलाइन शादी अनुदान योजना कैसे आबेदन करें?
जो भी लोग इस योजना में आबेदन करने केलिए योग्य है, वो अपना सभी दस्ताबिजो का स्कैन करे। उसके बाद आगे दिए गए प्रणाली का पालन करे।
चरण -1: सबसे पहले, शादी अनुदान पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। (वेब पोर्टल लिंक ऊपर उल्लिखित है)
चरण 2: जब आप होम पेज पर पहुंचेंगे तो आपको कुछ जरूरी लिंक दिखाई देंगे। इस योजना का विस्तृत विवरण पढ़ने के लिए आप उन पर क्लिक कर सकते हैं।
चरण -3: अब आप अपने जातो के अनुसार दिए गए लिंक पे क्लिक करे।
चरण-4: अगले चरण में एक आवेदन पत्र दिखाई देगा। यहां आपको अपने विवरण भरने होंगे जैसे कि पुत्री की तारीख की तारीख, पता, पुत्रत्री का नाम, जाति, जाति, प्रमाण पत्र संख्या, परिवार के पिता/पति का नाम, आदि। इनके अलावा, आपके पास यह भी होगा अपलोड करने के लिए. पहचान पत्र की पूरी तरह से पूरा, फर का फोटो, पुरी की तारीख की पहचान के लिए प्रमाण पत्र की पुष्टि, आय-प्रमाण पत्र की पुष्टि और बैंक की नकल की जाएगी।
चरण-5: सभी दस्तावेजों को भरने और अपलोड करने के बाद, आपको कैप्चा भरना होगा और सभी विवरणों को दोबारा जांचना होगा।
चरण -6: अंत में, आवेदन जमा करें। आवेदन संख्या नोट कर लें।
रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना पासवर्ड Generate करे
Step-1: सबसे पहले पासवर्ड जनरेट लिंक पर क्लिक करें।
Step-2: अब आपकी स्क्रीन पर एक और फॉर्म दिखाई देगा। विवाह तिथि, बैंक खाता संख्या और आवेदन संख्या जैसे सभी विवरण भरें।
Step-3: अंत में पासवर्ड जनरेट करने के लिए जनरेट बटन पर क्लिक करें। अब आपको अपना पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा।
अंत में अपना एप्लीकेशन प्रिंट करे
चरण -1: अपने यूपीआई विवाह अनुदान योजना आवेदन को प्रिंट करने के लिए, आपको वेबसाइट के होम पेज पर वापस आना होगा और आवेदन पत्र प्रिंट (आवेदन पत्र दोबारा प्रिंट करना) पर क्लिक करना होगा।
चरण -2: अपना आवेदन संख्या दर्ज करें, उसके बाद बैंक खाता संख्या और आवेदन पासवर्ड दर्ज करें।
चरण -3: अंत में अपना आवेदन प्रिंट करने के लिए लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
चरण -4: इस प्रकार आप अपने अनुदान योजना आवेदन पत्र को प्रिंट कर सकते हैं।
हेल्पलाइन या संपर्क नंबर
- सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर: 180041910001
- ओबीसी श्रेणी: उप निदेशक: 522-2288861, टोल-फ्री नंबर: 18001805131
- अल्पसंख्यक वर्ग: उप निदेशक: 522-228619